Aadhaar Update Rules 2026: नाम, DOB और पता कितनी बार बदल सकते हैं?
Written By Dilshad AhmadPublished: 26 October 2026 • 11:55 AM IST
Last Updated: 26 October 2026 • 11:56 AM IST
Aadhaar Update Rules 2026: आधार में नाम, DOB और पता कितनी बार बदल सकते हैं?जानिए नए नियम, जरूरी कागज और अपडेट करने का पूरा तरीका |
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अगर आपके आधार कार्ड में नाम गलत लिखा है, जन्मतिथि में गलती है या शादी के बाद सरनेम बदलवाना है, तो यह जानकारी आपके काम की है। आधार में कोई भी बदलाव कराने से पहले यह जान लेना जरूरी है कि कौन-सी जानकारी कितनी बार अपडेट हो सकती है और उसके लिए कौन-सा कागज लगेगा। कई लोग आधार केंद्र पर पहुंच जाते हैं और बाद में पता चलता है कि उनके पास जरूरी डॉक्यूमेंट नहीं है या उस जानकारी को बदलने की लिमिट पहले ही पूरी हो चुकी है। इससे समय और पैसे दोनों की परेशानी होती है। UIDAI ने आधार में नाम बदलने की प्रक्रिया के लिए 18 सितंबर 2026 को नया SOP जारी किया है। इसमें नाम की छोटी गलती, डेटा एंट्री की गलती, शादी के बाद सरनेम बदलने और पूरा नाम बदलने जैसे मामलों के लिए अलग-अलग नियम रखे गए हैं। आइए आसान भाषा में समझते हैं कि नाम, DOB और पता कितनी बार बदल सकते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और ऑनलाइन अपडेट कैसे करना है। |
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सबसे पहले जानिए आधार में कितनी बार बदलाव कर सकते हैं
ध्यान दें: नाम, जन्मतिथि और लिंग की लिमिट सामान्य नियम है। लिमिट पूरी हो जाने पर भी कुछ खास मामलों में UIDAI के पास अपवाद (Exception) के तहत अनुरोध किया जा सकता है। इसके लिए सही दस्तावेज और जांच जरूरी होती है। |
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1. आधार कार्ड में नाम कितनी बार बदल सकते हैं?UIDAI के सामान्य नियम के मुताबिक आधार कार्ड में नाम जीवन में दो बार अपडेट किया जा सकता है। इसमें नाम की स्पेलिंग सुधारना, नाम में बदलाव या दूसरे नाम संबंधी सुधार शामिल हो सकते हैं। लेकिन हर तरह के नाम बदलाव के लिए एक जैसा डॉक्यूमेंट नहीं लगता। अब यह इस बात पर निर्भर करेगा कि आप केवल स्पेलिंग ठीक करवा रहे हैं, शादी के बाद सरनेम बदलवा रहे हैं या पूरा नाम बदलना चाहते हैं। नाम बदलने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लग सकते हैं?
यह उदाहरण हैं, हर मामले में यही दस्तावेज लगेंगे इसकी गारंटी नहीं है। नया आवेदन करने से पहले UIDAI की वर्तमान स्वीकार्य दस्तावेज सूची और संबंधित SOP जरूर देख लें। आधिकारिक जानकारी: uidai.gov.in |
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2. आधार में जन्मतिथि (DOB) कितनी बार बदल सकते हैं?आधार में जन्मतिथि सामान्य नियम के अनुसार जीवन में एक बार अपडेट की जा सकती है। इसलिए अगर आधार में जन्मतिथि गलत है, तो आवेदन करने से पहले अपना सही जन्मतिथि प्रमाण तैयार रखें। DOB अपडेट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लग सकते हैं?जन्मतिथि के लिए UIDAI की स्वीकार्य सूची में शामिल प्रमाण देना होगा। मामले के हिसाब से इनमें से कोई दस्तावेज स्वीकार किया जा सकता है:
जरूरी बात: केवल वही दस्तावेज लगाएं जो UIDAI की मौजूदा सूची में आपके मामले के लिए स्वीकार्य हो। हर दस्तावेज हर परिस्थिति में मान्य नहीं होता। अगर आप पहले ही DOB अपडेट करवा चुके हैं और फिर से सुधार करना है, तो सामान्य ऑनलाइन प्रक्रिया से दूसरी बार बदलाव संभव नहीं हो सकता। ऐसे मामले में UIDAI से अपवाद प्रक्रिया की जानकारी लें। |
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3. आधार कार्ड में पता कितनी बार बदल सकते हैं?अगर आप एक शहर से दूसरे शहर में चले गए हैं, किराए का घर बदल गया है या आधार में पुराना पता दर्ज है, तो पता अपडेट करा सकते हैं। आधार में पते के लिए नाम या DOB जैसी तय संख्या-सीमा नहीं है। पता अपडेट करने के लिए सही Proof of Address (POA) देना जरूरी है। ऑनलाइन आवेदन में आपके दस्तावेज का पता और फॉर्म में भरा गया पता आपस में मेल खाना चाहिए। पता बदलने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट लग सकते हैं?
ध्यान रखें: केवल दस्तावेज का नाम देखकर आवेदन न करें। UIDAI की वर्तमान सूची में उस दस्तावेज की स्वीकार्यता, वैधता और जरूरी शर्तें देख लें। दस्तावेज आपके नाम पर होना चाहिए, जब तक संबंधित नियम में कोई अलग व्यवस्था लागू न हो। |
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4. आधार में नाम, DOB और पता ऑनलाइन कैसे अपडेट करें?हर जानकारी ऑनलाइन अपडेट नहीं होती। UIDAI के ऑनलाइन पोर्टल पर मुख्य रूप से Address Update और Document Update जैसी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नाम या जन्मतिथि में बदलाव के लिए आधार सेवा केंद्र जाना पड़ सकता है। पता ऑनलाइन अपडेट करने का तरीका
आवेदन जमा करने से अपडेट अपने आप मंजूर नहीं हो जाता। UIDAI दस्तावेज और जानकारी की जांच करने के बाद ही अपडेट को स्वीकार या अस्वीकार करता है। नाम और DOB के लिए क्या करें?नाम या DOB अपडेट कराने के लिए नजदीकी अधिकृत Aadhaar Seva Kendra या Enrolment/Update Centre जाएं। वहां स्वीकार्य दस्तावेज लेकर जाएं और आवेदन जमा करने के बाद रसीद जरूर लें। |
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5. अगर नाम या DOB बदलने की लिमिट पूरी हो गई है तो क्या करें?मान लीजिए आपने आधार में नाम दो बार बदलवा लिया है या जन्मतिथि पहले ही एक बार अपडेट करवा चुके हैं। अब दोबारा गलती सामने आती है, तो सामान्य नियम के तहत आवेदन स्वीकार नहीं भी हो सकता है। ऐसे मामले में UIDAI की Exception Process के तहत अनुरोध किया जा सकता है। इसके लिए:
ध्यान दें: अपवाद अनुरोध देने से अपडेट मंजूर होना तय नहीं है। UIDAI मामले की जांच, दस्तावेजों और कारण के आधार पर फैसला करता है। |
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6. आधार अपडेट कराने की फीस कितनी है?आधार अपडेट की फीस अपडेट के प्रकार और लागू नियम के अनुसार अलग हो सकती है। पता ऑनलाइन अपडेट करने पर UIDAI के पोर्टल पर लागू फीस दिखाई जाती है। केंद्र पर नाम, DOB, बायोमेट्रिक्स या दूसरे विवरण अपडेट कराने की फीस अलग हो सकती है। इसलिए आवेदन करने से पहले UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर वर्तमान फीस देख लें। केंद्र पर शुल्क सूची प्रदर्शित होनी चाहिए और आवेदन जमा करने के बाद रसीद जरूर लें। सिर्फ आधार कार्ड की जानकारी अपडेट करने के नाम पर किसी अनजान व्यक्ति को अतिरिक्त पैसे न दें। फीस और सेवाएं देखें: UIDAI Official Website |
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7. आधार अपडेट स्टेटस कैसे चेक करें?आवेदन जमा करने के बाद उसका स्टेटस ऑनलाइन चेक किया जा सकता है। इसके लिए आवेदन की रसीद या उसमें दिया गया SRN/URN नंबर अपने पास रखें।
अगर आवेदन रिजेक्ट हो जाता है तो कारण पढ़ें। दस्तावेज गलत, अधूरे या दिए गए विवरण से मेल न खाने पर आवेदन अस्वीकार हो सकता है। जरूरत पड़ने पर सही दस्तावेज के साथ दोबारा आवेदन करें या UIDAI से संपर्क करें। |
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8. आधार अपडेट में मदद के लिए कहां संपर्क करें?अगर नाम, जन्मतिथि या पते के अपडेट में परेशानी हो रही है, तो UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जानकारी देखें। आप UIDAI की हेल्पलाइन पर भी संपर्क कर सकते हैं।
किसी दूसरे व्यक्ति के कहने पर अपनी आधार OTP या बैंक संबंधी गोपनीय जानकारी साझा न करें। अपडेट की स्थिति केवल आधिकारिक पोर्टल या अधिकृत केंद्र से जांचें। |
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अक्सर पूछे जाने वाले सवाल (FAQs)1. आधार कार्ड में नाम कितनी बार बदल सकते हैं?सामान्य नियम के अनुसार नाम जीवन में दो बार अपडेट किया जा सकता है। इसके बाद जरूरत होने पर UIDAI की अपवाद प्रक्रिया के बारे में पूछ सकते हैं। 2. आधार में जन्मतिथि कितनी बार बदल सकते हैं?जन्मतिथि सामान्य नियम के अनुसार जीवन में एक बार अपडेट की जा सकती है। दोबारा सुधार के लिए UIDAI की अपवाद प्रक्रिया और वैध दस्तावेज जरूरी हो सकते हैं। 3. आधार में पता कितनी बार बदल सकते हैं?पते के लिए नाम या DOB जैसी तय संख्या-सीमा नहीं है। हर बार वैध पता प्रमाण और जांच की शर्तें पूरी करनी होती हैं। 4. क्या आधार में नाम ऑनलाइन बदल सकते हैं?नाम अपडेट के लिए सामान्य तौर पर अधिकृत आधार केंद्र जाना पड़ता है। वर्तमान ऑनलाइन सुविधाओं की पुष्टि UIDAI के पोर्टल पर करें। 5. क्या आधार में DOB ऑनलाइन अपडेट कर सकते हैं?UIDAI के ऑनलाइन पोर्टल पर DOB अपडेट की सुविधा सामान्य रूप से उपलब्ध नहीं है। जन्मतिथि बदलवाने के लिए अधिकृत आधार केंद्र पर जाना पड़ सकता है। 6. शादी के बाद आधार में सरनेम बदलने के लिए क्या लगेगा?नए SOP के अनुसार शादी या तलाक के बाद सरनेम बदलने के मामले में निर्धारित एफिडेविट और पहचान प्रमाण जैसे दस्तावेज लग सकते हैं। अपने मामले के लिए UIDAI की सूची जांचें। 7. अगर नाम बदलने की लिमिट पूरी हो गई तो क्या करें?UIDAI की Exception Process के बारे में पूछें। अनुरोध, वैध दस्तावेज और कारण की जांच के बाद ही मंजूरी दी जा सकती है। 8. आधार में पता बदलने के लिए कौन-सा डॉक्यूमेंट चाहिए?UIDAI की स्वीकार्य सूची में शामिल वैध Proof of Address देना होगा। दस्तावेज में दर्ज पता आवेदन में भरे पते से मेल खाना चाहिए। 9. आधार अपडेट की फीस कितनी है?फीस अपडेट के प्रकार और लागू नियम पर निर्भर करती है। आवेदन से पहले UIDAI की वेबसाइट पर वर्तमान फीस देख लें। 10. आधार अपडेट होने में कितना समय लगता है?समय अपडेट के प्रकार और जांच पर निर्भर करता है। आवेदन का स्टेटस पोर्टल पर चेक करें और जरूरत होने पर 1947 पर संपर्क करें। |
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निष्कर्षआधार में नाम, जन्मतिथि और पता अपडेट कराने के नियम अलग-अलग हैं। सामान्य तौर पर नाम दो बार, जन्मतिथि एक बार और लिंग एक बार अपडेट किया जा सकता है, जबकि पते के लिए तय संख्या-सीमा नहीं है। नाम के नए नियमों के तहत छोटी गलती सुधारने और पूरा नाम बदलने के लिए अलग-अलग दस्तावेज मांगे जा सकते हैं। इसलिए आवेदन करने से पहले UIDAI की वर्तमान दस्तावेज सूची देख लें। आधिकारिक वेबसाइट: UIDAI | myAadhaar नोट: यह जानकारी सामान्य नियमों और उपलब्ध UIDAI निर्देशों के आधार पर है। आवेदन करने से पहले नवीनतम नियम, स्वीकार्य दस्तावेज और लागू फीस की पुष्टि आधिकारिक वेबसाइट से जरूर करें। 7DaysUpdate.com पर सरकारी दस्तावेजों, योजनाओं और जरूरी अपडेट की जानकारी आसान भाषा में पढ़ते रहें। |
